वेद प्रकाश सोलंकी को एक साल की सजा और 55 लाख रुपए का जुर्माना
[ jaipur news ]चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा और 55 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। इस फैसले को बुधवार को बहरोड़ ACJM-3 न्यायाधीश निखिल सिंह ने सुन

इस मामला का आरंभ 8 साल पहले हुआ था, जब सोलंकी कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। उन्होंने एक प्लॉट दिलाने के नाम पर शिक्षा विभाग से रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपए नगद लिए थे, लेकिन प्लॉट नहीं मिलने पर सोलंकी ने 35 लाख के चेक दिए थे, जो बाउंस हो गए थे।
मुकदमे को देखते हुए सोलंकी ने मोहर सिंह के साथ समझौता कर राजीनामा किया और 24 लाख रुपए स्टाम्प पेपर पर लौटाए, लेकिन बाकी की राशि नहीं लौटाई। मुकदमे में सोलंकी को एक महीने का समय मिला है अगर अपील करना चाहें तो कर सकता है ।
कोर्ट ने सोलंकी को एक साल के साधारित कारावास और 55 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर वह जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो 6 महीने की और सजा बढ़ सकती है।