भारत में लोकतंत्र के महापर्व के रूप में आने वाले अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियों में पूरी गति से काम में लग गया है। इसके दौरान, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र लोगों को एक और मौका मिला है अपने वोट का अधिकार प्राप्त करने का।

इस बारे में जानकारी देने के लिए, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ने बताया: “18 साल या उससे अधिक आयु के युवक और युवतियां अब 27 अक्टूबर तक अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 6 भरना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को वोट का अधिकार दे सकते हैं।”

इस अवसर पर उन्होंने जताया कि 27 अक्टूबर के बाद, नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

वह आगे भी जोर देते हुए कहते हैं: “प्रवासी भारतीय जो इस समय अन्य जगहों पर रह रहे हैं, वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें भी फॉर्म 6 ए के तहत आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने का मौका मिला है।”

मतदाता पहचान पत्र

इस प्रक्रिया के दौरान, मतदाता पहचान पत्र निर्मित किया जाएगा, जिससे नागरिक अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। यह पत्र 7 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसे मतदाता आयोग की वेबसाइट से ई-ईपिक के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है।

जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियाँ

मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियाँ निरंतर आयोजित की जा रही हैं। यह गतिविधियाँ लोगों में जागरूकता फैलाने, उन्हें वोट की महत्वता समझाने और वोट करने के लिए प्रेरित करने के लिए की जा रही है।

समाप्तित: 27 अक्टूबर

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी पात्र लोग इस अवसर का उपयोग करें और मतदाता सूची में अपना नाम श