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फ्री स्मार्टफोन योजना पर सरकार को HC का नोटिस || सरकार से माँगा जवाब

फ्री स्मार्टफोन योजना राजस्थान

राजस्थान सरकार की महत्वकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन गारंटी कार्ड योजना पर जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से आयी मांग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। यह योजना मुख्यमंत्री के भाषण में घोषित हुई थी, जिसमें एक करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन गारंटी कार्ड देने का ऐलान किया गया था। इसके बाद, एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में इस योजना के खिलाफ याचिका दर्ज कराई और हाईकोर्ट ने उसके जवाब की मांग की है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता मुदित नागपाल ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इस योजना के खिलाफ आपत्ति जताई हैं। वे यह मांग रख रहे हैं कि इस योजना का अमल किए जाने से विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान हो सकता है, और यह योजना कानूनी प्राधिकृति के खिलाफ है।

हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस विजय बिश्नोई तथा जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में की है, और याचिकाकर्ताओं की प्रतिनिधित्व में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया तथा अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने पैरवी की है। हाईकोर्ट की जवाब मांग के बाद, राजस्थान सरकार को 5 अक्टूबर तक जवाब देने का समय दिया गया है।

यह मामला महत्वपूर्ण है और इसका निर्णय हाईकोर्ट के बाद आने वाला है, जिससे इस योजना की प्राधिकृति और प्रभाव के बारे में स्पष्टीकरण हो सकता है।

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