दिल्ली हाई कोर्ट ने आज वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए एक नया अपडेट जारी किया है,
दिल्ली के एक युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ सेक्स संबंध नहीं बनाने देने और घर जावई बनने का आरोप लगाया है, युवक का कहना है कि उसके पत्नी उसके साथ जानबूझकर संबंध नहीं बनना चाहती हैं इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी युवक या युवती लंबे समय तक ऐसा जानबूझकर करता है तो उसे पर मानसिक क्रूरता का केस लगा सकते हैं और उसे पर आप कार्रवाई कर सकते हैं,

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि दंपती के बीच मामूली मनमुटाव और भरोसे की कमी को मानसिक क्रूरता माना नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता का एक रूप माना तो जा सकता है, लेकिन तब जब यह लगातार, जानबूझकर और काफी समय तक हो।