मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना
20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।
प्रत्येक परिवार हेतु दो-दो दुधारू गौ वंषीय पशुओं का अधिकतम 40 हजार रूपये तक प्रति पशु बीमा करवाया जावेगा।
8.00 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम दो दुधारू गौवंषीय पषुओं का पषु बीमा निःषुल्क किया जायेगा
तथा 8.00 लाख रूपये से अधिक की वार्षिक आय वाले पषुपालकों को अधिकतम मात्र 200 रूपयें प्रति पषु प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना होगा।
- महंगाई राहत शिविरों में पशुपालक पंजीकरण करा सकते है।
- प्रदेश के मूल निवासी किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते है। इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र व जनाधार कार्ड देना होगा। योजना में हरेक परिवार के अधिकतम दो दुधारू गोवंश पशुओं पर ही लाभ मिलेगा।
पशुपालक को होने वाले नुकसान से राहत प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारम्भ की गई है।
पशु बिमा जुलाई 2023 से शुरू होगा